नागपुर/गोंदिया: गोंदिया जिले की मुर्री ग्राम पंचायत के सात सदस्यों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। नागपुर के अपर आयुक्त ने गोंदिया जिलाधिकारी द्वारा पारित सदस्यता समाप्ति के आदेश पर अंतरिम स्थगन (स्टे) देते हुए संबंधित सदस्यों को राहत प्रदान की है।
जानकारी के अनुसार, गोंदिया जिलाधिकारी ने 2 जुलाई 2026 को मुर्री ग्राम पंचायत के सात सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ संबंधित सदस्यों ने नागपुर के अपर आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। मामले की सुनवाई 20 जुलाई 2026 को हुई।
सुनवाई के बाद अपर आयुक्त ने राजकुमार (करण) टेकाम, रणधीर शहारे, राजेश कापसे, लीना पारधी, इंद्रकला पारधी, मंदा भिवगड़े और रवी बोमचेर की सदस्यता समाप्ति के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी।
मामले में सदस्यों की ओर से अधिवक्ता अदिती पारधी और अधिवक्ता योगेश पारधी ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने कानूनी तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं, जिसके बाद सदस्यों को अंतरिम राहत प्राप्त हुई।
अपर आयुक्त के इस आदेश से मुर्री ग्राम पंचायत की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में नया मोड़ आ गया है।
